नई दिल्ली – दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत को नियमित कर दिया है
दिल्ली पुलिस ने सुनवाई को दौरान कोर्ट को बताया कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने अंतरिम जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया और साथ ही जांच में पुलिस का पूरा सहयोग किया है।
अतिरिक्त सेशंस जज रितेश सिंह ने कहा कि सभी आरोपियों द्वारा अंतरिम जमानत के दौरान पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया गया और किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया। इसे देखते हुए कन्हैया, उमर और अनिर्बान को नियमित जमानत दे दी गई।
बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड पर अंतरिम जमानत के समय ही तीनों आरोपियों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश आने तक वही बॉन्ड प्रभावी रहेंगे।