नई दिल्ली। देशद्रोह के मामले में उच्चतम न्यायालय की पहले दी गयी व्यवस्था का हवाला देते हुए कांग्रेस के सीनीयर नेता कपिल सिब्बल ने आज कहा कि सिर्फ भारत विरोधी नारे लगाने से कोई देशद्रोही नहीं हो जाता और इस आधार पर जेएनयू छात्र संघ के सदर कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं चल सकता।
कांग्रेस के सीनियर नेता ने यहां पार्टी हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के सदर पर भारत विरोधी नारे लगाने का इलज़ाम है। कुछ साल पहले खालिस्तान के समर्थकों ने देश विरोधी नारे लगाए थे और उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा था कि सिर्फ नारे लगाने से कोई देशद्रोही नहीं हो जाता है।
उन्होंने कहा कि अगर इन नारों के दौरान हिंसा होती है या देश मुखालफत गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तो फिर ऐसा करने वाले शख्स पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। उनका कहना था कि वह किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका मानना है कि देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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