नई दिल्ली : जेएनयू मामले में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने केलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ है। अदालत ने advocate सुशील मिश्र की ओर से दाखिल इस्तगासे पर सुनवाई के बाद हुक्म महफूज़ कर लिया।
जेएनयू देशद्रोह की हादसे में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस के ज़रिये देशद्रोह समेत कई दफा में की गई कार्रवाई पर गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने गलत बताकर उसकी निंदा की थी। इस बात को लेकर advocate सुशील मिश्र ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की दफा 124ए के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग पर परिवाद दाखिल किया। सुशील मिश्र ने बताया कि अदालत ने परिवाद पर सुनवाई करने के बाद अपना हुक्म महफूज़ कर लिया, जिसके बुधवार को आने आने का इमकान है