JNU मामला: सुप्रीम कोर्ट का कन्हैय्या की जमानत अर्ज़ी लेने से किया इंकार

नई दिल्ली: पिछले दिनों देशद्रोह के आरोप में पकडे गए स्टूडेंट यूनियन के नेता कन्हैय्या कुमार की ज़मानत की अर्ज़ी पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार करते हुए कहा है कि कन्हैय्या पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत की अर्ज़ी दें।

हालाँकि कन्हैय्या के वकील राजू रामचंद्रन ने अपनी दलील में कहा था कि पटिआला हाउस कोर्ट परिसर में हुई घटना के बाद कन्हैय्या पेशी के लिए उस कोर्ट में खुद को महफूज़ नहीं समझ रहा है, इन दोनों कोर्टों के वकीलों ने कन्हैय्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और इन कोर्टों में स्टूडेंट्स और पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले भी सामने आये हैं।

लेकिन कन्हैय्या के वकील की इन दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है और जमानत की इस अर्ज़ी को दिल्ली हाईकोर्ट में लगाने को कहा है।