नहीं चली BJP और RSS की गुंडागर्दी; बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीफ खाने-खिलाने पर लगा बैन हटाया

अभी हाल ही में मिली खबर के मुताबिक पता चला है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र में लगा बीफ बैन हटा लिया है।
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हालाँकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि बीफ खाने और खिलाने की आज़ादी लोगों को वापिस दे दी गई है लेकिन अदालत महाराष्ट्र में गौहत्या की आज़ादी नहीं दे रहा है। मसलन जो बीफ भी महाराष्ट्र में परोसे जाने के लिए आएगा वो दुसरे राज्यों से पैक होकर आएगा जिसे यहाँ लाकर पकाया और खाया जा सकेगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले से बीजेपी और आरएसएस को बड़ा झटका लगा है क्यूंकि पिछले कुछ महीनों में इन बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर बीफ बैन लागू करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला इन दोनों संगठनों की हेकड़ी तोड़ने के जैसा महसूस हो रहा है।