तारेक फ़तह और Zee न्यूज़ के ख़िलाफ़ कर्नाटक हाई कोर्ट में कार्यवाई शुरू

 बैंगलौर: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को इस्लाम के लिए एक विशेष विचारधारा रखने वाले तारिक फतेह और ज़ी न्यूज़ के खिलाफ एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए सूचना मंत्रालय में आवेदन करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सूचना मंत्रालय को भी दो हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश नज़ीर अहमद द्वारा विवादस्पद ज़ी टीवी का शो फतेह का फतवा खिलाफ कार्यवाही करने और यू ट्यूब से इसके सारे एपिसोड हटाने की मांग करते हुए की गयी याचिका पर ज़ारी किया है।
पिछले दो महीनों से युवा इस्लामिक स्कॉलर ज़हरीले विषयों को अपनी आवाज़ दे रहे हैं जिससे साम्प्रदायिक तनाव का खतरा बढ़ जाता है।
याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट पैनल जस्टिस एस. के मुखर्जी और पि एस दानिश ने केस में हाज़िर होने के लिए सूचना मंत्रालय में प्रतिनिधि नियुक्त करवाने का आदेश दिया है।