INX मीडिया केस मामले में कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्लीय हाईकोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी को ब्रिटेन से लौटने पर गिरफ्तार किया था।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

खबर के मुताबिक, इस मामले में कार्ति चिदंबरम और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाले न्यायमूर्ति एस पी गर्ग द्वारा आदेश सुनाने की संभावना है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह इस मामले में पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और वह एक ‘प्रभावशाली’ व्यक्ति हैं। कार्ति के वकील ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि सीबीआई ने न तो किसी लोक सेवक से पूछताछ की और ना ही उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया है।

वहीँ कार्ति के वकीलों ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर दिया था और कहा था कि जब सीबीआई ने हिरासत में लेकर उनसे और पूछताछ की मांग नहीं की है तो उन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों रखा जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कार्ति पर आरोप है जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे तब करीब 305 करोड़ की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितता बरती गई थी। सीबीआई का आरोप है कि एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने के लिए कार्ती ने रिश्वत के तौर पर 10 लाख रुपये लिए थे।