कासगंज मामले में BJP को हाईकोर्ट ने दिया झटका, NIA जांच से भी इंकार

लखनऊ: कासगंज मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाजपा नेता एडवोकेट दिलीप श्रीवास्तव की उस याचिका को कर दिया है जिसमें उन्होंने दंगे के दौरान मारे गए नौजवान चन्दन गुप्ता को शहीद का दर्जा देने की मांग की थी।

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अपनी याचिका में श्रीवास्तव ने चंदन के परिजनों को 50 लाख रपये बतौर मुआवजा देने और पूरे मामले की एनआईए जाँच की भी मांग की थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह कहते हुए याचिका ख़ारिज कर दी कि चंदन को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने आगे कहा कि क्योंकि राज्य सरकार मृत के परिवार को पहले ही 20 लाख रूपए दे चुकी है जो उसने मुनासिब समझ कर ही दिए होंगे, इस लिए 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग सही नहीं लगता।कोर्ट ने यह कहते हुए एनआईए जाँच की मांग को ख़ारिज कर दिया है कि जब राज्य सरकार ने उसकी जाँच की ज़िम्मेदारी एसआईटी को सोंपी है साथ ही मजिस्ट्रेट जाँच भी शुरू हो चुकी है ऐसे में एनआईए जाँच का आदेश नहीं दिया जा सकता।