कठुआ रेप मामला : अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया

कठुआ में अल्पसंख्यक खानाबदोश समुदाय की आठ वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने पठानकोट की एक अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया।

आरोपपत्र में पीड़िता पर शामक दवा (सेडेटिव) के प्रभाव के बारे में चिकित्सकीय राय, सांझी राम का बेटा विशाल कहां था, ये सब बातें शामिल हैं। विशाल ने दावा किया था कि वह कभी कठुआ नहीं गया।

सांझी राम इस साल जनवरी में आठ वर्षीय बच्ची के अपहरण और उसकी हत्या के मामले का मुख्य आरोपी है। अपराध शाखा ने सांझी राम, उसके पुत्र विशाल, उसके किशोर भतीजे, दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया उर्फ ‘दीपू’ और सुरेंद्र वर्मा तथा उसके मित्र परवेश कुमार उर्फ मन्नू को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इन सबका नौ अप्रैल को दायर पहले आरोपपत्र में नाम शामिल था।

ऐसा समझा जाता है कि सबूतों को नष्ट करने के लिये राज ने सांझी राम और पुलिस के बीच सौदा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपपत्र में कुमार के कॉल विश्लेषण का ब्योरा भी दिया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि अपराध और उसके तत्काल बाद की महत्वपूर्ण तारीखों पर वह अन्य आरोपियों के साथ मौजूद था।

अपराध शाखा ने सांझी राम के दो बैंक खातों का भी विश्लेषण किया और पाया गया कि उन खातों से काफी नकदी निकाली गई। सांझी राम मंदिर का संरक्षक था। इसी मंदिर में बच्ची को कथित तौर पर कैद करके रखा गया था। अपराध शाखा ने आरोपपत्र में कहा है कि सबूतों को नष्ट करने के लिये पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने के लिये रकम निकाली गई।