कठुआ रेप मामला : आरोपी किशोर की मुसीबतें बढ़ा सकता है पुराना आवेदन

कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसके पिता द्वारा 14 साल पहले लिखे गए एक आवेदन को आधार बनाया है। आरोपी के पिता ने अपने तीन बच्चों के जन्म का पंजीकरण कराने के लिए यह आवेदन दिया था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया है जिसमें ‘किशोर’ को नाबालिग मानने को कहा गया है। राज्य पुलिस ने अपनी याचिका के साथ इस आवेदन को भी संलग्न किया है।

विशेषज्ञों के चिकित्सा बोर्ड की एक रिपोर्ट में किशोर की उम्र कम से कम 19 साल और 23 साल से अधिक नहीं बतायी गयी है। इस याचिका के साथ उस रिपोर्ट को भी संलग्न किया गया है। अदालत इस मामले पर छह जून को सुनवाई करेगी।

याचिका में कहा गया है कि दोनों बड़े बच्चों के जन्म में दो महीने 28 दिन का अंतर दिखाया गया है जो किसी भी लिहाज से संभव नहीं है। वहीं आरोपी के जन्म का स्थान हीरानगर का अस्पताल बताया गया है लेकिन जांच में पता चलता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

अपराध शाखा द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार किशोर ने आठ वर्षीय बच्ची के अपहरण, उससे सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपहरण के बाद बच्ची की इस साल जनवरी में हत्या कर दी गई थी।