केंद्र सरकार के मवेशी व्यापार एवं वध कानून पर रोक लगाने से केरल हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस पर एक याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अपील को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस पर फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए इसका अगली सुनवाई 26 जुलाई को रखी। बता दें कि यह याचिका कांग्रेस विधायक हिबी इडेन और कोझिकोड के बीफ व्यापारियों एक समूह ने दाखिल की है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मवेशी व्यापार एवं वध राज्य का विषय है और केंद्र सरकार इस पर कानून लाकर इस अधिकार का हनन कर रहा है। उनका यह भी मानना है कि नया अधिनियम लोगों के खानपान के अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ताओं तरफ से मांग की गई है कि नए नियम पर फौरन रोक लगाया जाए। बता दें कि केरल सरकार के वकील ने भी याचिकाकर्ताओं के तरफ से उठाए गए बिंदुओं से सहमति जताई है।
वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के इस अधिसूचना के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है जिस पर 15 जून को सुनवाई होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट मे जो याचिका दायर किया गया है उसमें इस बाद की सुनवाई वाली है कि क्या केंद्र सरकार का यह अधिसूचना मुक्त व्यापार के अधिकार का उल्लंघन है।