केरल लव जिहाद केस: हदिया के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 नवंबर को करेगा सुनवाई

केरल के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 नवंबर) को उस महिला (अखिला उर्फ़ हदिया) के पिता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है , जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति शफीन से निकाह करने से पहले इस्लाम कबूल लिया था। याचिका में कहा गया है कि महिला से बातचीत बंद कमरे में की जाए।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वह 27 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी जब बातचीत के लिए महिला को उसके समक्ष पेश किया जाएगा। महिला के पिता अशोकन के. एम. के वकील ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि अगर खुली अदालत में सुनवाई करने के उसके पूर्व के आदेश में संशोधन नहीं किया गया तो यह निष्फल हो जाएगा।

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में कहा है कि चूंकि यह मामला पक्षकारों की सुरक्षा सहित सांप्रदायिक रूप में संवेदनशील मुद्दों से संबंधित है, इसलिए पूरी संजीदगी से यह महसूस किया जा रहा है कि प्रतिवादी और उसके परिवार की सुरक्षा और निजता के हित में बंद कमरे में बातचीत करना उचित होगा।

शीर्ष अदालत ने 16 अगस्त को कहा था कि इस मामले में अंतिम निर्णय करने से पहले महिला से बंद कमरे में बात की जाएगी। लेकिन बाद में इस आदेश में सुधार कर दिया गया। इसमें कहा गया, हम यह जोड़ रहे हैं कि यह न्यायालय बंद कमरे के बजाए खुली अदालत में बात करेगा।