दिल्लीे में बढ़ते प्रदूषण कारण एक बार फिर ऑड-इवन नीति लागु होने जा रही है। दिल्लीे सरकार ने उच्चल न्यारयालय की तरफ से इस संबंध में कदम उठाए जाने के निर्देश के बाद यह फैसला लिया है।
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एनी के हवाले प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में आगामी 13 नवंबर से 17 नवंबर के बीच ऑड-इवन की व्यंवस्थान लागू रहेगी। यानी सम दिन पर सम रजिस्ट्रे शन नंबरों वाली गाड़ियां व विषम दिनों पर विषम नंबरों वाली गाड़ियां ही चला पाएंगे।
गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण की वजह से ‘आपातकालीन स्थिति’ पैदा हो गई है। इसलिए अदालत ने सरकार को वाहनों के लिए सम-विषम योजना लाने और कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) कराने पर विचार के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में न्यायालय ने केंद्र से भी अल्पावधि उपायों को अपनाने के मद्देनजर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करने और इससे संबंधित रिपोर्ट को अगली सुनवाई 16 नवंबर को पेश करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट की पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु नियंत्रण मंत्रालय के मुख्य सचिव को अपने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समकक्षों और प्रदूषण नियंत्रक एजेंसी के साथ प्रदूषण से निपटने के लिए तीन दिनों के अंदर बैठक करने के भी निर्देश दिए।