गुजरात की विधानसभा में गाय की हत्या करने वालो के खिलाफ सख़्त कानून इसी हफ्ते लाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपानी केअनुसार गुजरात में गौ हत्या करने पर उम्रकैद की सज़ा सुनाई जा सकती है।
विजय रूपानी का कहना है कि गौवंश की हत्या या फिर गौमांस की हेराफेरी गैरकानूनी है। इससे पहले भी 2011 में गौ हत्या के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून लेकर आए थे।
अब इस कानून को और सख्त करके इसमें कम से कम एक लाख तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों गुजरात के ऊना कांड में मरी गाय का चमड़ा निकालते दलित युवाओं को गौरक्षकों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ था और इसे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी काफी उछाला गया था।