LOC पार करने वाला भारतीय सैनिक दोषी करार, सजा की सिफारिश

नयी दिल्ली : पिछले वर्ष सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान जाने वाले भारतीय सैनिक को सेना की एक अदालत ने दोषी ठहराया है. सैनिक के लिए तीन महीने जेल की सजा की सिफारिश की गयी है. पाकिस्तान ने जनवरी में सैनिक भारत को सौंप दिया था. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना की अदालत ने चंदू बाबूलाल चव्हाण को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है लेकिन सजा की अवधि को उचित अधिकारियों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है.

उन्होंने बताया कि सिपाही बाबूलाल चव्हाण के मामले की सुनवाई जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा की गई. चव्हाण सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं. पिछले वर्ष सितंबर में भारत ने नियंत्रण रेखा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर सजिर्कल स्ट्राइक की थी जिसके कुछ घंटों बाद सिपाही कश्मीर में सीमा पार कर गया था.चव्हाण सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

पाकिस्तान से वापस लौटने के बाद एक निजी चैनल से बातचीत में चंदू के भाई भूषण ने कहा था कि लौटने के बाद से चंदू ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था. चंदू के घुटने में चोट लग गयी थी. उसे चलने में मुश्किल हो रही थी. पाकिस्तानी फौजियों द्वारा किये गए टॉर्चर के बारे में चंदू ने भूषण को बताया था कि उसे खुद के साथ होने वाली चीजों का कुछ पता नहीं था. वे उसे लगातार इंजेक्शन देते रहते और खाने की भी तकलीफ थी. उसे हरदम कालकोठरी में ही रखते थे. जब भी कहीं ले जाते तो उसके चेहेरे पर काला कपड़ा डालकर ले जाते थे.