लंदन : अदालत ने यूरोप की प्रस्तावित सबसे बड़ी मस्जिद-ए-इलियास को ध्वस्त करने का आदेश दिया

स्थानीय मुस्लिम संगठन तब्लीगी जमात की छोटी मस्जिद के विध्वंस मामले में याचिका के ख़ारिज होने के बाद से ही मस्जिद-ए-इलियास को यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की योजना को झटका लगा था और अब उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।

पूर्व में मस्जिद को गिराने के आदेश दिए गये थे तो जमात ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। 17 एकड़ में फैली इस मस्जिद को जमात ने सन 1996 में 1.6 लाख पाउंड में खरीदा था जिसका अस्थायी तौर पर मरकज़ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

इससे पहले यहां एक केमिकल फैक्ट्री थी। मस्जिद में दो हज़ार लोगों के एक साथ नमाज पढ़ने की व्यवस्था थी। जमात की अपील पर दो साल तक मामला अदालत में था और मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया जिसको स्थानीय मीडिया ने प्रमुखता से छापा है।

पूर्व में निचली से लेकर उपरी अदालत तक मस्जिद को नहीं तोड़ने की अपील की उसको ठुकरा दिया। अब जल्द ही इस मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया जायेगा। अब इस मस्जिद को गिराने के आदेश हो गए हैं।

गौरतलब है कि मस्जिद के निर्माण के खिलाफ अभियान चला रहे न्यूहम कन्सर्न के अभियान निदेशक एलन क्रेग ने कहा था कि तब्लीगी जमात ने नियमों का उल्लंघन किया हैं।