लोनी: लाउडस्पीकरज और डीजे मंदिर-मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों में तय समय और आवाज़ की हद के मुताबिक ही बजाय जा सकता है। इस के लिए, ध्वनी प्रदूषण के विभाग ने हिदायत जारी की हा और प्रशासन (सीटी मजिस्ट्रेट) को भेजने का फैसला किया है।
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प्रदूषण विभाग के स्थानीय अधिकारी एटी तिवारी ने कहा कि लाउडस्पीकरज और डीजे बजाने के मानक तय है। अगर विभाग को इस हद से तेज़ आवाज़ से स्पीकर या डीजे बजाने की शिकायत मिलेगी तो उसके बाद संबंधित शख्स और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उसके साथ, उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रशासन की इजाजत हासिल करने के बाद ही कोई शख्स डीजे या लाउडस्पीकरज बजा सकता है। अब इजाजत प्रदुषण विभाग की ओर से नहीं दी जाएगी, बल्कि शहर के मजिस्ट्रेट की ओर से इजाजत दी जाएगी। लाउडस्पीकर और डीजे, बजाने का टाइम भी तय किया जा चूका है।