कथित ‘लव जिहाद’ केस में नया मोड़, SC ने कहा- 24 साल की हादिया को पिता नियंत्रण में नहीं रख सकता

बीते काफी दिनों से सुर्ख़ियों में रहे केरल के लव जिहाद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की की उम्र 24 साल है। इसलिए उसे पिता के नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 9 अक्‍टूबर को सुनवाई करेगा।

बता दें कि यह मामला उस वक़्त शुरू हुआ जब एक हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को केरल हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए इसे उसे ‘लव जिहाद’ का मामला बताया था।

इस पर लड़के ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसपर सुनवाई चल रही है। लड़के ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराने के फैसले को वापस लेने की मांग की है।

लड़के का यह भी आरोप है कि लड़की के घर वाले उसकी पत्नी हदिया (पूर्व नाम अखिहला अशोकन) को तरह-तरह से प्रताड़ित भी कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि लड़की अखिहला अशोकन वीडियो में कह रही है कि वह मुस्लिम की तरह रहना चाहती है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा था कि वह केरल के लव जिहाद मामले की जांच करे।

कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन एनआईए जांच की निगरानी करेंगे, लेकिन अब रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन ने इससे इनकार कर दिया है. ऐसे में NIA जांच के आदेश को वापस लेना चाहिए।