” LOVE MARRIAGE ” करना चाहते हैं तो …………

अगर आप अपनी माशूक़ा से उसके घर वालों की मर्जी के बिना शादी करना चाहते हैं तो कम से कम 50 हजार रुपयों का इंतेजाम कर लें इन रुपयों को माशूक़ा के नाम एक एफडी करने के बाद ही आप उसके साथ फेरे ले पाएंग| हाइकोर्ट के हुक्म पर डीजीपी देवराज नागर ने पूरे रियासत में यह निज़ाम लागू करने की हिदायत दिए हैं|

अकसर सामने आता है कि लड़कियां प्यार की खातिर वालिदैन और नाते-रिश्तेदारों को छोड़ देती हैं लेकिन आशिक से शादी के बाद धोखा मिलने पर उनका मुस्तकबिल चुनौती वाला बन जाता है उन्हें इसी तारीकी(अंधकार) व गैर यकीनी से बचाने के लिए यह कवायद है. संत कबीरनगर के महुली की साकिन रेखा की दरखास्त पर इलाहाबाद हाइकोर्ट के हुक्म पर रियासत में यह नई निज़ाम शुरू की जा रही है|

अब लव मैरेज करने वालों को अपने प्यार के मुस्तकबिल की गारंटी देनी होगी|

डीजीपी ने 13 दिसंबर को पुलिस सुप्रीटेंडेंट्स को खत लिखकर इस नियम को लागू करने को कहा है हरदोई के पुलिस सुप्रीटेंडेंट गोविंद अग्रवाल ने बताया कि गहर वालों की मर्जी के बिना कोई आशिक शादी के लिए माशूका को भगा ले जाता है तो उस पर अगवा का मुकदमा दर्ज होता है| लेकिन लड़की के बालिग होने और अपनी मर्जी से आशिक़ के साथ जाने पर मामला रफा-दफा हो जाता है| लेकिन अब ऐसे मामले को खत्म कराने के लिए आशिक को उसकी माशूका के नाम तीन साल तक के लिए 50 हजार रुपये फिक्स डिपाजिट करने होंग|

सब कुछ सही रहा तो यह रकम वापस मिल जाएगी लेकिन आशिक अगर फरेबी निकला और लाईफ पार्टनर बनी माशूका को ठुकराने की कोशिश, या परेशान किया तो 50 हजार रुपये तो जाएंगे ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी|