अब गायों को लावारिस छोड़ने पर हो सकती है जेल, सरकार बनाने जा रही है कानून

अब गायों को लावारिस छोड़ने पर हो सकती है जेल, जी हाँ , मध्य प्रदेश सरकार उन लोगों को सजा देने का मन बना रही है, जो अपनी पालतू गायों को लावारिस छोड़ देते हैं. प्रस्तावित कानून के मुताबिक, मध्य प्रदेश में सड़क पर गाय को लावारिस छोड़ना, गाय मालिकों को भारी पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने कानून का मसौदा तैयार कर लिया है. इसके मुताबिक जिला प्रशासन को अधिकार होगा कि वो पुलिस से इस बारे में शिकायत कर सकें. मसौदा कानून मंत्रालय को भेजा जा चुका है कि वो सुझाव दें कि आईपीसी की कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा. इसके लिये मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में बदलाव प्रस्तावित है. नये कानून का नाम गोवंश संरक्षण एवं वध प्रतिषेध अधिनियम होगा. कानून मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है. गोमाता की सेवा के लिये सरकार ने कानून बनाया है. लेकिन पशुपालक भी इसकी चिंता करे, जिसके लिये विभागीय मंत्री से चर्चा हो रही है. जब उनसे पूछा गया कि क्या ये हिन्दुत्व को बढ़ाने का चुनावी एजेंडा है, तो उन्होंने कहा कि गोमाता की सेवा पूरे देश-दुनिया का एजेंडा है. हालांकि कांग्रेस का मानना है कि चुनाव से पहले ये भगवा एजेंडे को लागू करने की साजिश है.