पीपली लाइव फिल्म के सह निर्देशक मेहमूद फारुकी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फारुकी को अमेरिकी छात्रा से रेप के आरोप से बरी कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के फ़ैसला पलटते हुए महमूद फारुकी को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया है। साकेत कोर्ट ने फारुखी को अमेरिकी छात्रा से बलात्कार का दोषी मानते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई थी।
लोअर कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता का बयान तर्कसंगत और विश्वसनीय है। दोषी ने पीड़िता को अपने घर पर अकेला पाकर उससे रेप किया था।
कोलंबिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता ने फारूखी पर शराब के नशे में रेप करने का आरोप लगाया था। 30 जुलाई 2016 को सज़ा सुनाए जाने के बाद फारुखी ने हाईकोर्ट में अपील की थी । जहां से उन्हें बरी कर दिया गया है ।