नई दिल्ली: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गौकशी के आरोप में पीट पीटकर एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद कासिम को मार डालने के मुख्य आरोपी को महज़ 20 दिन में ही जमानत दे दी गई। जिला हापुड़ की सेशन जज रेनू अग्रवाल ने एक लाख रूपये के मचल्का पर मुख्य आरोपी युधिष्ठिर पिता शिव दयाल को जमानत दे दी।
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गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस अब भी गिरफ्तारियां कर रही है। दूसरी ओर कासिम के परिवार को अपना वकील तक खड़ा करने का मौक़ा नहीं मिल पाया है। सरकारी वकील ने उनका केस किस तरह पेश किया, इसकी जानकारी भी कासिम के परिवार को नहीं है। पुलिस की ओर से कासिम के परिजनों को यह भी नहीं बताया गया कि आरोपी पक्ष ने अदालत में जमानत की अर्जी दर्ज कर दी है।
कासिम हत्या के मुख्य आरोपी युधिष्ठिर को 6 जुलाई को जमानत मिली है। दूसरी ओर 6 जुलाई को ही इस घटना में घायल 67 साला समी उद्दीन को भी अस्पताल से छुट्टी मिली, अगर्चे इस मामले में युधिष्ठिर को नामित नहीं किया गया था, लेकिन इस घिनौने अपराध में गंभीर तौर पर घायल समीउद्दीन के माध्यम से पुलिस को दिए गए बयान की बुनियाद पर युधिष्ठिर को आरोपी बनाया गया था। इस घटना से अगले दिन ही उसे दुसरे आरोपी राकेश के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी सोमवार को राकेश की जमानत पर सुनवाई होनी है।