मालेगांव धमाका: कर्नल पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली: मालेगांव बम धमाका के मामले में मुख्य आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

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इसलिए जमीअत उलेमा ए हिन्द ने ऐलान किया है कि वह कर्नल पुरोहित की इस याचिका की सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेगी और भगवा आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। जमीअत उलेमा ए हिन्द ने दो टूक लहजा में कहा है कि दरअसल भगवा आरोपी आरोपियों का सामना करने से भागने नहीं दिया जायेगा।

गौरतलब है कि कर्नल पुरोहित ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करके अदालत से अनुरोध किया था कि उसपर गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम वाले कानून “यूएपीए” के तहत मुक़दमा नहीं बनता है क्योंकि उसके लिए दरकार विशेष इजाजतनामा गैर कानूनी है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उसके खिलाफ मुक़दमा दायर करने के लिए राज्य सरकार ने जून 2009 में अभियोजन को इजाजत दी थी जबकि अक्टूबर 2010 में इजाजतनाम जारी करने वाली कमीटी की नियुक्ति की गई थी।