मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित की ज़मानत पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा

मालेगांव बम ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कर्नल पुरोहित की तरफ से मशहूर वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा।

आपको बता दें कि बांबे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका रद्द कर दी थी जिसके बाद कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में पेरिटी के आधार पर जमानत मांगी है।

याचिका में कर्नल पुरोहित ने कहा है कि वो आठ साल से जेल में बंद हैं। इस मामले में बांबे हाई कोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया है। याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी लेकिन उनको जमानत देने से इनकार कर दिया इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दे दी जाए।

दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत का विरोध किया है।

एनआईए ने अपने जवाब में कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला श्रीकांत पुरोहित से अलग है और पुरोहित के खिलाफ कई सबूत एकत्रित किए गए है। कर्नल पुरोहित की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।