मालेगाव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर SC ने एनआईए और महाराष्ट्र सरकार से माँगा जवाब

साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका पर आज एनआईए और महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में पुरोहित की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था की इस मामले में श्रीकांत पुरोहित पर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका पर जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस ए एम सप्रे की पीठ ने एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर जल्दी सुनवाई करने की अपील को भी ठुकरा दिया था। कोर्ट का कहना था कि इस मामले में सामान्य तरीके से ही कार्रवाई की जायेगी।

बता दें कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी है। साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित को 2008 में ही गिरफ्तार किया गया था और दोनों तभी से जेल में बंद थे।