गौहत्या के दोषी एक शख्स को तीन साल की सज़ा सुनाई गई है। मेहसाणा ज़िले में गौहत्या करने वाले यूसुफ़ को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की जेल और 5000 रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। युसूफ़ पर तीन गायों की हत्या का आरोप साबित हुआ है।
दोषी 65 वर्षीय यूसुफ रहमान वेपारी को सजा सुनाते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जेजे यादव ने कहा, ‘यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि गाय से हमें दूध और संतुलित आहार मिलता है, इससे राष्ट्र का स्वास्थ बनता है। गाय और उसके वंशज खेती का प्रमुख आधार हैं और देश की पूरी अर्थव्यवस्था उसपर आधारित है।’
मामला 9 अगस्त 2006 का है। पुलिस ने जब यूसुफ के बूचड़खाने पर छापा मारा तो वहां से 300 किलो बीफ बरामद किया गया और पता चला कि तीन गायों की हत्या की गई है।
पुलिस को वहां सात जिंदा पशु भी मिले। गौकशी करने वाले वहां से फरार हो गए और यूसुफ के खिलाफ आईपीसी की धारी 429 और 153ए के तहत केस दर्ज कर लिया गया। ट्रायल के बाद कोर्ट ने 153ए के केस में यूसुफ को बरी कर दिया लेकिन गौहत्या के केस में दोषी करार दिया