मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई है। एक ट्रॉयल कोर्ट ने सोमवार को रोड रेज मामले में अजय मिताई को सज़ा सुनाई है।
रोड रेज का यह मामला 2011 का है। अजय मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
A Manipur trial court awarded 5 years jail term to the current state CM N Biren Singh's son, Ajay Meetai in a 2011 road rage case. pic.twitter.com/lMnLZuG0z2
— ANI (@ANI) May 29, 2017
रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे रोजर की बाद में मौत हो गई थी।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता एन. बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।