मणिपुर मुख्यमंत्री के बेटे को 5 साल की क़ैद की सज़ा

मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई है। एक ट्रॉयल कोर्ट ने सोमवार को रोड रेज मामले में अजय मिताई को सज़ा सुनाई है।

रोड रेज का यह मामला 2011 का है। अजय मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है।

रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे रोजर की बाद में मौत हो गई थी।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता एन. बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।