MCD को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- साफ़ हवा, पानी पर हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार’

नई दिल्ली। डेंगू, चिकनगुनिया को लेकर हाइकोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि आपको आम लोगों के जीवन की कोई कद्र नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस हाल में रह रहे हैं। दिल्ली मे जरा सी बारिश से जगह-जगह पानी भर गया है। आप कर क्या रहे हैं?

कोर्ट ने कहा कि साउथ दिल्ली के कुछ पॉर्श इलाकों को छोड़ दें, तो पूरी दिल्ली का हाल एक जैसा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि गीता कॉलोनी, संगम विहार जैसे इलाकों में लगातार निर्माण होता जा रहा है। कोर्ट ने एजेंसियो को याद दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति का साफ हवा पानी पर मूलभूत अधिकार है, लेकिन जगह-जगह कूड़े के ढेर इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे है।

सड़कों से लेकर कूड़ा उठाने तक की बुनियादी सुविधाएं इस तरह के इलाकों में सिविक एजेंसी मुहैया नहीं कर पा रही है। दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किए वक़्त गुजर गया है, लेकिन उसका असर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। काेर्ट ने कहा कि दिल्ली में अतिरिक्त पार्किंग की नहीं, बल्कि कूड़े को उठाने की ज़्यादा ज़रूरत है।