मेरठ गैंगरेप: आज़म खान का बयान ‘फ्रीडम ऑफ़ स्पीच’ के दायरे में था- अटॉर्नी जनरल

मेरठ गैंगरैप पर सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान के बयान का अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कल सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया। रोहतगी के मुताबिक आज़म खान का वह बयान आर्टिकल 19 (1) (ए) के तहत मिली अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है।

रोहतगी ने आगे कहा कि हमारे देश का संविधान हम सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन अगर किसी को आज़म खान के इस बयान से ठेस पहुंची हैं तो वह उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा सकता है।

बता दें कि सपा नेता आज़म खान ने मेरठ गैंगरेप को विरोधी पार्टियों की साजिश बताया था ताकि तत्कालीन अखिलेश सरकार को बदनाम किया जा हो सके।

बाद इसके रेप पीड़िता के पिता ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने आजम खान को इस पर फटकार भी लगाई थी कि किसी भी मंत्री को यौन उत्पीड़न के मामलों पर यूँ टिप्पणी करना शोभा नहीं देता।

हालाँकि इसके तुरंत बाद आजम खान ने अपने बयान को लेकर माफ़ी भी मांग ली थी।