ओवैसी ने मस्जिद तोड़े जाने को बताया ग़ैरकानूनी, कहा-अल्लाह की संपत्ति को नहीं तोड़ा जा सकता

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सरकार के कृष्णा जिले में मस्जिद गिराए जाने को लेकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

सोमवार को मीडिया से बात करते हुए एमआईएम अध्यक्ष ने कहा, “सड़क चौड़ा करने के नाम पर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान को गिराना गैरकानूनी और मनमानी है। कोई भी मस्जिद स्थानांतरित और ढहाई नहीं जा सकती है, क्योंकि यह अल्लाह की संपत्ति है। यहां तक कि मस्जिद को बनाने वाले शख्स को भी यह अधिकार नहीं है वह मस्जिद को शिफ्ट कर सके या तोड़ सके”।

ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मई 2016 के बाद से राजस्व अधिकारियों ने मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को मनमाने ढंग से गिराया। सालों पुरानी मस्जिद-ए-अबु बकर, हजरत शाह जहूर मुसाफिर दरगाह, तारापेट मस्जिद और जन्नातुल फिरदौस कब्रिस्तान को गिराया गया था”। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए कानूनों का पूर्ण उल्लंघन है। 

ओवैसी ने बताया कि रविवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दिनेश कुमार से मुलाकात की थी और आंध्र प्रदेश सरकार से मुस्लिमों के पूजा स्थानों को गिराए जाने से रोकने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी। 

बता दें कि बीते कल (रविवार) कृष्णा ज़िले के कंकिपुडा मंडल में ईदपुग्गल में स्थित मस्जिद-ए-अली को आंध्र प्रदेश सरकार के राजस्व अधिकारियों ने तोड़ दिया था।