गोधरा कांड: मोदी की क्लीन चिट बरकरार रहेगी या नहीं, हार्इकोर्ट का अहम फैसला आज

अहमदाबाद: जकिया जाफरी की उस याचिका पर कोर्ट आदेश जारी कर सकता है जिसमें 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गयी क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी थी. इसमें न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी के सामने इस याचिका पर सुनवाई इस साल तीन जुलाई को पूरी हुई थी.

दिवंगत पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘बड़ी आपराधिक साजिश’ के आरोपों के संबंध में मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गयी क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

याचिका में मांग की गयी कि मोदी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं नौकरशाहों सहित 59 अन्य को साजिश में कथित रूप से शामिल होने के लिए आरोपी बनाया जाये. इसमें इस मामले की नये सिरे से जांच के लिए हार्इकोर्ट के निर्देश की भी मांग की गयी.