जम्मू-कश्मीर में गैर-मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी याचिका पर केन्द्र को अंतिम अवसर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उससे तीन महीने के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा है.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कश्मीर के अल्पसंख्यक मसले पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी है. चीफ जस्टिस जेएस केहर की अध्यक्षता वाली सदस्यीय पीठ ने ये निर्देश दिए हैं.
जम्मू-कश्मीर के वकील अंकुर शर्मा ने ये याचिका दायर की थी. उनका आरोप है कि जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक हैं. बावजूद इसके मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं.
हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालने का निर्देश भी दे चुकी है. आज दिए अपने एक निर्देश में कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि ये केंद्र के पास आखिरी मौका है.