मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह- ‘सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता ख़त्म की जाए

केंद्र के मोदी सरकार ने अपना रुख बदलते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि सिनेमाघरों में किसी भी फिल्म की शुरूआत से पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्यता हटाया जाए साथ ही यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने पहले के आदेश में बदलाव करना चाहिए।

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सरकार ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सीमा प्रबंधन की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीन समिति बनाने का फैसला किया है जिसमें रक्षा, विदेश, संस्कृति, महिला और बाल विकास तथा संसदीय कार्य मंत्रालय समेति विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे।

केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि इसमें सूचना और प्रसारण तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयों, विधि मामलों के विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा विकलांग जन अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि भी होंगे। सरकार ने कहा कि समिति को राष्ट्रगान से जुड़े अनेक विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श करना होगा और कई मंत्रालयों के साथ गहन मंथन करना होगा। समिति इसके गठन से छह महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 23 अक्टूबर 2017 को कहा था कि देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं हैं। न्यायालय ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को नियंत्रित करने के लिए नियमों में संशोधन पर विचार किया जाए।

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की पीठ ने 30 नवंबर 2016 को दिए एक आदेश में हर सिनेमाघर में फिल्म चालू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया था। इस दौरान दर्शकों को इसके सम्मान में खड़ा होना लाजिमी किया गया था।