मोदी सरकार को झटका, आधार से पैन कार्ड को जोड़ने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को जोड़ने के सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इस पर संविधान पीठ के निर्णय तक रोक लगी रहेगी। आयकर अधिनियम के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करार दिया गया था.

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न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे पैन कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें लिंक करना होगा।

बता दें कि जस्टिस एके सेकरी और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने चार मई को अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन आवेदनों में आयकर अधिनियम की धारा 139 ए को चुनौती दी गई थी, जिसे मजुदा साल के बजट और वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से लागू किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 139 ए ए के तहत पहली जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के दौरान या पैन कार्ड आवंटन के लिए आधार नंबर लिंक चाहिए था। सरकार के कदम का विरोध करते हुए भाकपा नेता सहित कई आवेदकों ने अदालत में दावा किया था कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के 2015 के उस आदेश के महत्व को कम नहीं कर सकती, जिसमें आधार को स्वैच्छिक बताया गया था।