पाकिस्तानी सेना को ख़ुफ़िया दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद एजाज की जमानत मंज़ूर

भारतीय सेना के महत्वपूर्ण दस्तावेज पाकिस्तानी सेना को मुहैया कराने के आरोपों के तहत गिरफ्तार दिल्ली के एक मुस्लिम युवक को पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया। यह सूचना आज यहां मुंबई में आरोपी को कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्था जमीअत उलेमा महाराष्ट्र की कानूनी सहायता समिति के प्रमुख गुलजार आजमी ने दी।

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गुलजार आजमी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 23 फरवरी 2014 को आतंकवाद विरोधी दल ने इन्द्रजीत खोशावा नामक व्यक्ति को ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट के प्रावधानों 3/4/5/9 के तहत गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप लगाया गया था कि उसके पास से भारतीय सेना के महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।

गुलजार आजमी ने बताया कि 4 सितंबर 2016 को राजधानी एक्सप्रेस से मोहम्मद एजाज शाह खान नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर आरोप लगाया गया कि वह इंद्रजीत से जानकारी लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को पहुंचाता था।

इस मामले में एडवोकेट एमएस खान ने आरोपी की जमानत पर रिहाई के लिए झांसी सत्र अदालत में याचिका दायर की। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राबता किया गया। जहां एडवोकेट अनवर हुसैन ने आरोपी की जमानत याचिका पर बहस की और अदालत को बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी को पहले ही अदालत जमानत पर रिहा कर चुकी है।

इसलिए आरोपी एजाज को भी जमानत पर रिहा किया जाए। तथा उन्होंने अदालत को बताया कि सिरे से ही आरोपी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और न ही वह इस मामले के मुख्य आरोपी है और नहीं वह मुख्य आरोपी को जानता है जिसके पास से एटीएस ने सेना के महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया।