मुख्तार अंसारी की पैरोल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर

यूपी में चले चुनाव के बीच बाहुबली और बीएसपी नेता मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर आने का सपना पूरा नहीं हो सका। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमे बीएसपी नेता और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को चुनाव प्रचार करने के लिए 4 मार्च तक पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद अंसारी को पैरोल दिलाने के लिए कोर्ट में पैरवी कर रहे थे लेकिन दिल्ली कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए पैरोल देने से साफ इनकार कर दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्टे चुनाव आयोग के उस अपील पर दिया है जिसमे कहा गया था कि मुख्तार अंसारी इलाके में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं।

बता दें कि मुख्तार अंसारी पर दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है।