हत्या मामला: भाजपा मंत्री के खिलाफ जारी हुआ गैर-जमानती वारंट

मध्य प्रदेश: 2009 में कांग्रेस विधायक की हत्या मामले में मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने मंगलवार को आरोपी राज्य सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ गैर जमानती गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया है।

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ख़बर के मुताबिक, विशेष लोक अभियोजक सबलसिंह भदौरिया ने बताया कि भिण्ड के विशेष न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने आर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बता दें कि कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश के
उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने इस मामले में आर्य की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था।

एनडीटीवी की ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने 19 दिसंबर को केस की अगली तारीख तय की है, 19 दिसंबर तक पुलिस को हर हाल मे लालसिंह आर्य को गिरफ्तारकरके कोर्ट मे पेश करना है।

इससे पहले विशेष न्यायाधीश गुप्ता ने भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र से कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में आर्य के खिलाफ आठ अगस्त को जमानती वारंट जारी किया था।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2009 को अज्ञात लोगों ने जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अन्य आरोपियों के अलावा लाल सिंह आर्य को बाद में आरोपी बनाया गया।

कोर्ट के गिरफ़्तारी वारंट जारी करने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्यपाल ओ पी कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आर्य से तुरंत इस्तीफा लें।