आतंकवाद के आरोप से तीन मुस्लिम नौजवान बरी

मुंबई: मुंबई की विशेष सत्र अदालत ने आज यहां आतंकवाद के आरोप से तीन मुस्लिम नौजवानों को एक तरफ‌ जहां बरी कर दिया वहीं जाली नोट रखने के आरोप में दो आरोपियों को छः साल की सज़ा सुनाई , हालाँकि आरोपी अब तक जेल में छः साल से ज़्यादा साल‌ गुज़ार चुके हैं। ये खबर‌ आज यहां मुंबई में आरोपी को क़ानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्था जमीयतुल‌-उलमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी क़ानूनी सहाय‌ता कमेटी के अध्यक्ष‌ गुलज़ार आज़मी ने दी।

गुलज़ार आज़मी ने बताया कि मुंबई की सैशन अदालत के जज वी पी अहवाड़ ने हारून अबदुर्रशीद नायक समेत इसरार अहमद अबदुलहमीद, अज़हर उल-इस्लाम मुहम्मद इबराहीम सिद्दीक़ी को आतंकवाद के क़ानून यूएपीए (गै़रक़ानूनी सरगर्मीयों के रोक-थाम वाला क़ानून से बरी कर दिया जबकि के उन्हें जाली करंसी रखने के तहत ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 489۔C के तहत छः साल की सज़ा सुनाई।