मुजफ्फरनगर दंगे : संजीव बालियान और साध्वी प्राची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

मुजफ्फरनगर। एक स्थानीय कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची तथा भाजपा विधायक उमेश मलिक एवं दो अन्य लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल यह वारंट 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण जारी किया गया है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की आग शामली, बागपत, सहारनपुर तक फैली थी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर शर्मा ने यह गैर जमानती वारंट जारी किया है और 22 जून को आरोपियों को अदालत में पेश होने को कहा है। इस मामले में बिजनौर के सांसद भारतेन्दु सिंह, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम पर भी इस मामले में आरोपी हैं। आरोपी पेशी होने के बावजूद भी अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे।

वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा है कि अदालत ने उनके उस आवेदन को स्वीकार कर लिया था जिसमें आरोपियों ने सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और गलत तरीके से रोकने सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं।

आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अगस्त 2013 के आखिरी हफ्तें में हुई उस “महापंचायत” में भाग लिया जिसमें उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए थे और इसके बाद हिंसा भड़की थी। अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आस-पास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा में 60 से अधिक लोगों की जानें गईं थी जबकि 40 हजार लोगों को पलायन करना पड़ा था।