नरोदा पाटिया केस: गुजरात हाईकोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई 10-10 साल क़ैद की सज़ा

गुजरात के नरोदा पटिया मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने तीन दोषियों को 10-10 साल क़ैद की सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने सरा भाई भारवाड़, पदमेंदर सिंह, जसवंत सिंह राजपूत और राजकुमार उर्फ़ गोपी राम चोमल को सजा सुनाई है।

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गौरतलब है कि साल 2012 के एक फैसले में तीन दोषियों सहित अन्य 29 आरोपियों को एसटीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया था। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय ने इस साल 20 अप्रैल को उन तीनों को हिंसा भड़काने का आरोपी पाया।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डब्बे जलाए जाने के बाद भड़के हिंसा में नरोदा पाटिया में सबसे ज्यादा हिंसा हुआ था।