चेन्नई। मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
23 मई को केंद्र ने पशु बाजारों में गायों की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें वध करने के लिए जानवरों की बिक्री पर रोक लगाई गई थी।
उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन और न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन की खंडपीठ ने इस पर मंगलवार को अंतरिम आदेश पारित कर दिया।