योगी सरकार की नए अध्यादेश लाने की तयारी, शहर से बाहर किये जायेंगे सभी स्लोटर हाउस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब कोई भी स्लोटर हाउस का निर्माण नहीं हो पायेगा, और उन्हें शहर के सीमा के बाहर किया जायेगा। इसके अलावा शहर के अंदर बने पुराने स्लोटर के साथ गोश्त के दुकानों पर भी जानवरों को खुलेआम काटा नहीं जा सकेगा।

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योगी सरकार इस सिलसिले में जल्द ही दो संशोधित अध्यादेश लाने की तयारी कर रही है, जिसके लिए बुधवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने केबिनेट में पास की गई प्रस्ताव के सिलसिले में पत्रकारों को बताया कि केबिनेट में 10 प्रस्ताव पास हुए है। इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम एक्ट 1959 में आंशिक संशोधन और उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल बोर्ड एक्ट 1916 में भी आंशिक बदलाव शामिल है।

उनहोंने कहा कि अभी तक नगर निगम और नगर पालिका स्लोटर निर्माण करने, उन्हें चलाने और उनपर कंट्रोल रखती थी, लेकिन अब दो नए अध्यादेश जारी होने के बाद से स्लोटर हाउस को शहरी सीमा (नगर निगम या नगर पालिका) में नहीं खोला जा सकेगा।