नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराने का एक और मौका दिया है। इसके तहत 20 जुलाई तक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा किया जा सकता है।
इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना भी जारी किया। अधिसूचना में कहा गया है कि 30 दिन के अंदर पैसे जमा कराए जा सकते हैं। बता दें कि सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने का दूसरा मौका है। इससे पहले 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था।
कई जिलों से ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही थीं कि किसानों को फंड देने के लिए सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त नकदी नहीं है, जिसके बाद सरकार ने बैंकों, डाकघरों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पुराने नोट आरबीआई से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है।
गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि आठ नवंबर 2016 को आधी रात से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। 13 दिसंबर को आरबीआई की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बैंकों में 10 दिसंबर तक 12.44 लाख करोड़ रुपये जमा हुए थे।