मालेगांव धमाका: सुप्रीम कोर्ट ने मेजर रमेश उपाध्याय की ज़मानत रद्द करने की याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक आरोपी रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर रमेश उपाध्याय की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

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मालेगांव धमाके के एक आरोपी रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। निसार अहमद ने उपाध्याय को हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी। और इसके जमानत के खिलाफ एक याचिका दायर की थी।

बता दें कि रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी ठहराए गये हैं। इसके अलावा मालेगांव ब्लास्ट मामले के अन्य प्रमुख आरोपियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की।