इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के परिसर में स्थित मस्जिद को तीन महीने के अंदर हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के परिसर में बनी मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को तीन महीने के अंदर मस्जिद को हटाकर कब्जा वापस करने का आदेश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि बोर्ड तीन महीने के अंदर निर्माण को हटा कर जमीन को हाईकोर्ट के हवाले करे यानी उस ज़मीन पर कोर्ट का क़ब्ज़ा दिलाए। अगर बोर्ड कब्जा नहीं हटाता है तो उसके बाद हाईकोर्ट के डाइरेक्टर जनरल पुलिस फ़ोर्स के जरिये जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई करें।
चीफ जस्टिस डी बी भौंसिले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने आज एडवोकेट अभिषेक शुक्ला के जरिए दर्ज की गई याचिका पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने मस्जिद की प्रबंधन कमीटी को दूसरी जगह जमीन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अर्जी देने और उसकी निर्माण आठ सप्ताह में करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि भविष्य में हाईकोर्ट की जमीन पर इबादत या नमाज़ पढने की इजाजत नहीं दी जाएगी।