NIA का तर्क, 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में मकोका लगाना ठीक नहीं:

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मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को एक खास अदालत से कहा कि साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में मकोका नहीं लगाने को लेकर एक राय थी और इस बारे में अटॉर्नी जनरल की राय ली जा रही है।

इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और दक्षिणपंथी समूह की मेंबर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अहम आरोपी हैं। एनआईए ने जज एस.डी. टेकाले की खास अदालत को बताया, अभियोजन पक्ष एनआईए दिल्ली में अपने सीनीयर पर्यवेक्षक अधिकारियों और विधि अधिकारियों से जरूरी सलाह का इंतजार कर रहा है और अब उनकी राय यह है कि मकोका इस तरह के मामलों में लगाए जाने के लिए ठीक नहीं है।

इसमें कहा गया है कि यह काफी अहम मुद्दा है। इसे होम मिनिस्ट्री के पास इस गुजारिश के साथ भेजा गया है कि भारत के अटार्नी जनरल इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करें। इसके बाद अदालत को अगली तारीख 15 फरवरी तक के लिए मुत्तलवी कर दिया गया।