NIA ने बैंक को दिया IRF और जाकिर नाइक के खातों से लेन-देन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश

पिछले कुछ दिनों से सरकार जाकिर नाईक और उनकी एनजीओ के प्रति काफी सख्त है। मोदी सरकार जाकिर नाईक और उनकी एनजीओ को भारत में पूरी तरह बंद कर देना चाहती है। हाल में IRF की पर भारत में प्रतिबंध लगा गया और फिर IRF की वेबसाइट को ब्लाक कर दिया गया, इस कड़ी में अब अगला कदम जाकिर नाइक और उनके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) की माली तौर पर कमर तोड़ने की कवायद के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बैंकों से उनके खातों को फ्रीज करने को कहा है।

NIA ने सोमवार को संबंधित बैंकों को जाकिर नाइक और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित IRF के बैंक खातों से लेन-देन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन बैंकों में नाइक और IRF के खाते हैं, उन्हें कहा गया है कि वे अगले आदेश तक दोनों के खातों से होने वाले लेन-देन पर तत्काल रोक लगाएं।

NIA ने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) की विभिन्न धाराओं के अलावा आईपीसी की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के खिलाफ हरकतें करना) के तहत नाइक, IRF और संस्था के अज्ञात पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद 3 दिनों में 20 ठिकानों पर छापे मारे गए जिसमें नाइक और IRF से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों और उनके बैंक खातों के ब्यौरे जब्त किए गए।

एनआईए 19 नवंबर से ही छापेमारी कर रही है और उसने मुंबई में कम से कम 20 ऐसे परिसरों पर छापे मारे हैं जो IRF या उसके ट्रस्टियों से संबंधित हैं। छापेमारी के दौरान नाइक के भाषणों के वीडियो टेप और डीवीडी, संपत्ति और निवेश से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय लेन-देनों के दस्तावेज, IRF को होने वाली विदेशी और घरेलू फंडिंग से जुड़ी जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज उपकरणों की बरामदगी हुई है।