डॉ कफील के खिलाफ कोई सबूत नही: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब सात महीने तक हिरासत में रहे डॉक्टर कफील बुधवार को जमानत दे दी। कफील के पक्ष में आये हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट ने यह कहा है कि कफील के खिलाफ चिकित्सीय लापरवाही के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इतने महीने तक बेवजह जेल में रखा गया।

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खबर के मुताबिक, जस्टियस यशवंत वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि कफील के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई सामग्री नहीं मिले है जिससे यह बात साबित हो सके कि आवेदक (कफील) ने चिकित्सीय लापरवाही की है। इसके अलावा उनके खिलाफ कोई कोई जांच भी नहीं शुरू की गई है।

वहीँ आज तक की खबर के मुताबिक डॉक्टर कफील को जमानत देने की मुख्य वजह कोर्ट ने यूपी सरकार के हलफनामे को बताया.कोर्ट ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे और खासकर उसके पैराग्राफ 16 में बच्चों की मौत के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को वजह नहीं माना है।

यही नहीं, राज्य सरकार ने ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो या संकेत मिले कि आवेदक ने प्रत्यक्षदर्शिषयों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोशि‍श की है।

आपको बता दें कि अगस्त, 2017 में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पांच दिन में 60 बच्चों की मौत हो गई थी। जिसके बाद से डॉ. कफील को बेवजह सितंबर, 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।