नई दिल्ली: इस साल दिवाली के मौके पर दिल्ली और उसके साथ लगते इलाकों में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक नवंबर तक इनकी बिक्री पर बैन लगाए रखने के फैसले बरकरार रखा है।
दिल्ली और एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है ताकि दिवाली के दौरान इस पर लगाम लगाई जा सके।
कोर्ट ने सितंबर में बैन हटाते हुए अपने आदेश में कहा था कि यह नवंबर से लागू होगा। साथ ही यह भी कहा था कि दिवाली के बाद बैन के प्रभाव से एयर क्वालिटी के बारे में भी पता लगेगा कि वहां कितना प्रदूषण का क्या स्तर रहता है।
गौरतलब है कि हर साल दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए इस साल दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है।
आपको बता दें कि नवंबर 2016 में तीन बच्चों ने कोर्ट में याचिका दी थी। जिसमें पटाखों की बिक्री पर बैन का आदेश कायम रखने के लिए कहा गया था। इसपर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी याचिकाकर्ताओं का समर्थन किया था और बैन का फैसला कायम रखने पर जोर दिया था।